सीआरपीसी की धारा 144 का इस्तेमाल विचारों की वैध अभिव्यक्ति को रोकने के टूल के रूप में नहीं किया जा सकता
कश्मीर लॉकडाउन मामले में दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत मिले अधिकारों को विचारों की वैध अभिव्यक्ति या लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने से रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि "सीआरपीसी की धारा 144 के प्रावधान केवल आपातकाल की स्थिति में और कानूनन नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाने से रोकने और परेशान करने या चोट से रोकने के उद्देश्य से लागू होगें। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत दोहराए गए आदेश, अधिकारों का दुरुपयोग माना जाएगा।'' पीठ ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों के बारे में अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि, ''जैसा कि आपात स्थिति सरकार के कार्यों का पूरी तरह से बचाव नहीं करती, असहमति अस्थिरता को उचित नहीं ठहराती, कानून का शासन हमेशा चमकता है।'' न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी.आर गवई की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्ति के प्रयोग के सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया- -सीआरपीसी की धारा 144, के तहत मिली शक्ति, उपचारात्मक के साथ-साथ निवारक होने के कारण, न केवल वहां प्रयोग की जाती है जहां खतरा मौजूद है, बल्कि वहां भी प्रयोग की जाती है जब खतरे की आशंका हो। हालांकि, खतरे का चिंतन ''आपातकाल'' की प्रकृति का होना चाहिए और कानूनी रूप से नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाने और परेशान करने या चोट से रोकने के उद्देश्य से होना चाहिए। -सीआरपीसी की धारा 144, के तहत मिली शक्ति का उपयोग विचारों या शिकायत की वैध अभिव्यक्ति या लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है। -सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पारित एक आदेश, में आवश्यक और भौतिक तथ्यों को बताया जाना चाहिए ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सके। शक्ति का प्रयोग वास्तवकि और उचित तरीके से किया जाना चाहिए, और यह आदेश भौतिक तथ्यों पर भरोसा करके दिया जाना चाहिए, जो समझदारी से लिये गए निर्णय का सूचक भी हो। यह पूर्वोक्त आदेश की न्यायिक जांच को सक्षम बनाएगा। -सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह आनुपातिकता के सिद्धांतों के आधार पर अधिकारों और प्रतिबंधों को संतुलित करे और उसके बाद कम से कम हस्तक्षेप करने वाले उपाय लागू करे।सीआरपीसी की धारा 144 के तहत बार-बार दिए गए आदेश, शक्ति का दुरुपयोग होगा। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग उस समय भी किया जा सकता है,जब खतरे की आशंका हो। याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलों में से एक यह थी कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत दिए गए ऐसे आदेश महज आशंका के चलते पारित किए गए जो कानून की नजर में बरकरार नहीं रह सकते। इस को खारिज करते हुए, पीठ ने बाबूलाल परते नामक मामले का हवाला दिया ,जिसमें यह माना गया था कि इस धारा के तहत दी गई शक्ति न केवल वहां प्रयोग की जा सकती है